मौर्य समाज सेवा सदस्यता (Membership) नियमावली
- समिति की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
- केवल वे व्यक्ति समिति के सदस्य बन सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के स्थायी या वर्तमान निवासी हों।
- यह संस्था मुख्य रूप से मौर्य समाज से जुड़े उन परिवारों के लिए है, जिनमें कुशवाहा, सैनी, शाक्य, माली, मेहता, मुराव, कोरी, कनौजिया, मौर्य आदि उपजातियाँ शामिल हैं — जो परंपरागत रूप से आपस में वैवाहिक संबंध बनाते आए हैं, और समाजहित में सहयोग व सहभागिता की भावना रखते हैं।
- सदस्यता शुल्क के रूप में प्रति वर्ष 20 रुपये जमा करने होंगे, जो संस्था संचालन और समाजहित में उपयोग की जाएगी।
- सदस्य द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य और स्पष्ट होनी चाहिए; गलत या भ्रामक जानकारी मिलने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है।
- सदस्य संस्था के किसी भी कार्यक्रम, बैठक, डिजिटल मंच या संवाद में मर्यादित भाषा, सम्मानजनक व्यवहार और सहयोगात्मक दृष्टिकोण बनाए रखेगा। किसी भी प्रकार की अभद्रता, अपमानजनक टिप्पणी या अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं होगी।
- सदस्य संस्था द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों, दिशा-निर्देशों और नियमों का सम्मान करेगा और उनका पालन करने का प्रयास करेगा।
- सदस्य संस्था के किसी भी माध्यम से जाति, धर्म, राजनीति या किसी भी प्रकार के भड़काऊ, आपत्तिजनक या विभाजनकारी विचारों का प्रचार नहीं करेगा। संस्था का उद्देश्य सामाजिक सेवा, सहयोग और समरसता है — इसलिए ऐसा कोई व्यवहार जो संस्था के माहौल को बिगाड़े, उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
- कोई भी सदस्य संस्था के नाम, लोगो, या डिजिटल मंच का उपयोग निजी लाभ, प्रचार या भ्रामक उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा। ऐसा करना संस्था की गरिमा के विरुद्ध माना जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।
- सदस्य संस्था से संबंधित किसी भी सुझाव, समस्या या शिकायत को केवल लिखित माध्यम (जैसे ईमेल या निर्धारित फॉर्म) द्वारा प्रस्तुत करेगा। अनावश्यक विवाद या सार्वजनिक शिकायत संस्था की मर्यादा के विरुद्ध मानी जाएगी।
- सदस्य द्वारा फॉर्म में दी गई व्यक्तिगत जानकारी को संस्था गोपनीय रखेगी और उसका उपयोग केवल संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।
- सदस्यता व्यक्तिगत होती है और किसी अन्य को स्थानांतरित नहीं की जा सकती।
- संस्था से संपर्क हेतु सदस्य अनुरोधपूर्वक केवल अधिकृत माध्यमों — जैसे ईमेल, संपर्क फ़ॉर्म या निर्दिष्ट फोन नंबर — का ही उपयोग करेंगे, ताकि संवाद मर्यादित और व्यवस्थित बना रहे।
- समय व परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार, मौर्य समाज सेवा समिति जनहित में अपने नियमों में परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यह अधिकार समिति की कोर टीम के पास सुरक्षित रहेगा।
- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कोर टीम के पास सुरक्षित होगा। कोर टीम का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। सदस्यता या उसके परिवार को किसी भी प्रकार का कानूनी दावा प्रस्तुत करने की अधिकार नहीं होगा। नियम व अनुशासन सर्वोपरि है।
वर कन्या परिचय मंच की नियमावली पढ़ने के लिए CLICK HERE
यदि आपने नियमावली पढ़ ली है, और आप मौर्य समाज सेवा समिति परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, तो पंजीकरण बटन पर क्लिक करें और सदस्य बनें